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Tuesday, September 30, 2025

न्यायपालिका की गरिमा: उच्चतम न्यायालय ने POCSO न्यायाधीश पर लगे तंज पर लगाई रोक

न्यायपालिका में गरिमा और सुधार के बीच संतुलन स्थापित करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय की कठोर टिप्पणियों पर रोक लगाई, न्यायाधीश की प्रतिष्ठा और संवैधानिक मर्यादा की रक्षा की।

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संवैधानिक उच्चतम न्यायालय ने एक विशेष POCSO अदालत की न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए तंज और नकारात्मक टिप्पणियों पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने मई 2025 में यह टिप्पणी की थी कि न्यायाधीश ने “कट, कॉपी, पेस्ट” के तरीकों का उपयोग किया, निर्णय को स्वयं नहीं लिखा, बल्कि स्टेनोग्राफर द्वारा तैयार किया गया प्रतीत होता है। इसके साथ ही, प्रशिक्षण हेतु न्यायिक अकादमी को निर्देश देने तथा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में टिप्पणियाँ दर्ज कराने का आदेश भी दिया था।

न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय में अपील की, तर्क दिया कि ये टिप्पणियाँ अनुचित रूप से कठोर थीं क्योंकि भ्रांतियाँ केवल मामूली टंकण संबंधी त्रुटियाँ थीं, जो निर्णय की संवैधानिकता पर प्रभाव नहीं डालती थीं और धारा 362 क्रिमिनल प्रक्रिया संहिता के तहत सुधारी जा सकती थीं। उच्चतम न्यायालय ने राज्य को नोटिस जारी करते हुए उक्त आदेश के प्रचालन पर तत्काल रोक लगा दी और चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।


लेखक की राय

इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका के शीर्ष न्यायालय ने न्यायिक आत्म-गौरव और न्यायाधीश की प्रतिष्ठा की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जहां उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ तकनीकी दृष्टि से उचित लग सकती थीं, लेकिन उनके सार्वजनिक स्वरूप में कठोरता न्यायपालिका की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती थी। इसलिए, संवैधानिक संतुलन बनाये रखते हुए इस तरह के कठोर कथनों को रोकना न्याय की अलोकप्रिय छवि से भी बचाव है। इसका एक सकारात्मक संदेश यह भी है कि न्यायिक प्रणाली सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाये—निंदात्मक नहीं।


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