झारखंड सरकार ने जुलाई 2024 में अनुराग गुप्ता को कार्यवाहक DGP नियुक्त किया और उसी वर्ष नवंबर में उन्हें स्थायी DGP का पद सौंपा। यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा बनाए गए संशोधित नियमों के तहत की गई, जिसमें UPSC की पारंपरिक चयन प्रक्रिया को दरकिनार किया गया था। इस पर कई पक्षों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।
केंद्र सरकार ने भी इस नियुक्ति को चुनौती दी और यह तर्क रखा कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 को 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, जबकि राज्य सरकार का मानना था कि उनके बनाए नए नियमों के अनुसार DGP का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष होना चाहिए, भले ही अधिकारी सेवानिवृत्ति की आयु तक क्यों न पहुँच जाए।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
18 अगस्त 2025 को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं के तर्कों को अस्वीकार करते हुए कहा कि यह विवाद सेवा संबंधी मुद्दा है, जिसे उपयुक्त वैधानिक उपायों से सुलझाया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि अवमानना याचिका का उपयोग न्यायपालिका को राजनीतिक या व्यक्तिगत विवादों में घसीटने के लिए नहीं किया जा सकता।
अदालत का निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में अवमानना का कोई आधार नहीं बनता। अदालत ने संकेत दिया कि यदि किसी को नियुक्ति प्रक्रिया पर आपत्ति है, तो उसे संवैधानिक और कानूनी मार्ग अपनाना चाहिए।
लेखक की राय में
यह निर्णय न्यायपालिका की उस दृढ़ता को दर्शाता है, जिसमें अदालत ने अपनी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट रेखा खींच दी है। यह कदम न केवल राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना को कम करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि सेवा संबंधी असंतोष और नियुक्तियों से जुड़े विवाद विधिक मंचों के माध्यम से ही सुलझाए जाएँ। यह फैसला लोकतांत्रिक संतुलन और न्यायिक गरिमा दोनों को सशक्त बनाता है।




